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यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 (2021 में संशोधित): पूरी गाइड

पैक हाउस + कोल्ड चेन + फ्रेट सपोर्टफसल व ज़िला-विशेष क्लस्टरआमतौर पर APEDA रजिस्ट्रेशन ज़रूरीअंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

पॉलिसी क्या है?

उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, 2019 (2021 में संशोधित) का लक्ष्य पहचानी गई फसलों व ज़िलों के क्लस्टर-आधारित विकास के ज़रिए यूपी से कृषि निर्यात दोगुना करना है। इसे Agriculture / Agri Export Department द्वारा संचालित किया जाता है।

एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर अधिसूचित ज़िला-फसल संयोजन हैं — आम, आलू, बासमती, मेंथा, केला, सब्ज़ियां, और अन्य — फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीगेशन, और सर्टिफिकेशन सपोर्ट के साथ।

मुख्य प्रोत्साहन

क्याविवरण
पैक हाउस सपोर्टपैक हाउस व इंटीग्रेटेड पैक हाउस के लिए सहायता
कोल्ड चेनरिपनिंग चैंबर व कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट
लैब व सर्टिफिकेशनलैबोरेटरी व सर्टिफिकेशन सुविधा सपोर्ट
फ्रेट सपोर्टकृषि निर्यात के लिए
क्लस्टर डेवलपमेंटअधिसूचित फसल-ज़िला क्लस्टर के लिए सहायता
कृपया पुष्टि करें: पॉलिसी के मूल FAQ स्रोत में इन मदों के लिए सटीक सब्सिडी प्रतिशत या सीमाएं प्रकाशित नहीं हैं — भरोसा करने से पहले हर दर, सीमा और शर्त की पुष्टि अधिसूचित पॉलिसी और नवीनतम सरकारी आदेश से करें। इन प्रोत्साहनों के पीछे की पूरी सोर्स्ड जानकारी के लिए पूरी UP Agriculture Export Policy FAQ देखें।

कौन आवेदन कर सकता है?

यह पॉलिसी बनाम Export Promotion Policy 2025–30

यह पॉलिसी फसल व क्लस्टर विशेष है, जो Agriculture Department द्वारा संचालित होती है। Export Promotion Policy 2025–30 सामान्य है, जो Export Promotion Bureau द्वारा संचालित होती है। ओवरलैपिंग प्रोत्साहन मदों को दोनों के तहत क्लेम नहीं करना चाहिए — पुष्टि करें कि आपकी विशेष निर्यात गतिविधि किस पॉलिसी के तहत फाइल होनी चाहिए।

क्या APEDA रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है?

हां — ज़्यादातर एग्री एक्सपोर्ट कैटेगरी के लिए APEDA रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और APEDA की स्कीम्स राज्य के प्रोत्साहनों से जुड़ती हैं।

सबसे बड़ी व्यावहारिक बाधा क्या है?

EU/US मार्केट के लिए फाइटोसैनिटरी व रेज़िड्यू कंप्लायंस। निर्यातकों को शिपमेंट रिजेक्ट होने के बाद नहीं, प्रक्रिया की शुरुआत में ही एक्रेडिटेड टेस्टिंग लैब से जोड़ना चाहिए।

अप्लाई कैसे करें

  1. पुष्टि करें कि आपका प्रोडक्ट/ज़िला किसी अधिसूचित एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर के तहत आता है
  2. अगर आपकी एक्सपोर्ट कैटेगरी के लिए ज़रूरी है तो APEDA रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करें
  3. District Export Action Plan (DEPC) के ज़रिए समन्वय करते हुए Agriculture / Agri Export Department से संपर्क करें
  4. खासकर EU/US-बाउंड शिपमेंट के लिए फाइटोसैनिटरी/रेज़िड्यू कंप्लायंस हेतु एक्रेडिटेड लैब टेस्टिंग जल्दी तय करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मैं यूपी से एक्सपोर्ट करता हूं — मुझे यह पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए या Export Promotion Policy 2025–30?

अगर आपका प्रोडक्ट व ज़िला किसी अधिसूचित एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर के तहत आता है, तो यह पॉलिसी लागू होती है; यह Agriculture Department द्वारा संचालित है। Export Promotion Policy 2025–30 सामान्य, Export Promotion Bureau-संचालित विकल्प है। दोनों के तहत ओवरलैपिंग मदें क्लेम न करें।

क्या इस पॉलिसी का उपयोग करने के लिए मुझे APEDA रजिस्ट्रेशन चाहिए?

ज़्यादातर एग्री एक्सपोर्ट कैटेगरी के लिए हां — APEDA रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और APEDA की अपनी स्कीम्स इस राज्य पॉलिसी की सहायता से जुड़ती हैं।

अपने UP Agriculture Export Policy आवेदन में मदद चाहिए?

ClaimDesk (A NorthStar Advisors brand, नोएडा) आपकी क्लस्टर पात्रता की पुष्टि करने, APEDA रजिस्ट्रेशन में मदद करने, और आवेदन तैयार करने में मदद करता है। पहली बातचीत बिल्कुल फ्री।

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MSMEUP.com स्वतंत्र जानकारी और टूल्स है — मुफ़्त, और किसी कंसल्टेंसी द्वारा संचालित नहीं। ClaimDesk एक अलग, निजी कंसल्टेंसी है (A NorthStar Advisors brand) जो प्रोफेशनल फाइलिंग मदद चाहने वालों के लिए है; इसकी फीस उसी सेवा के लिए है, सरकारी शुल्क नहीं, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह वैकल्पिक है — MSMEUP की गाइड्स और टूल्स इसके बिना भी उतने ही काम करते हैं।

आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.gov.in संचालित विभाग: Agriculture / Agri Export Dept. अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026

यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।