यूपी MSME पॉलिसी: प्लांट व मशीनरी पर कैपिटल सब्सिडी
स्कीम क्या है?
UP MSME Promotion Policy के अंतर्गत नई MSME यूनिट्स (और कई मामलों में विस्तार/डाइवर्सिफिकेशन) को प्लांट, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक प्रतिशत वापस मिलता है। यह पॉलिसी का सबसे बड़ा पैसा है — लाखों से करोड़ों तक।
कितना पैसा मिलेगा?
| यूनिट कैटेगरी | सब्सिडी (क्षेत्र के अनुसार, अनुमानित) |
|---|---|
| माइक्रो | इन्वेस्टमेंट का 15–25% |
| स्मॉल | इन्वेस्टमेंट का 10–20% |
| मीडियम | इन्वेस्टमेंट का 10–15% |
बुंदेलखंड/पूर्वांचल में दर अधिक है; गौतम बुद्ध नगर/गाज़ियाबाद (पश्चिमांचल) में दर कम होती है। सब्सिडी किस्तों में मिलती है और कैप पॉलिसी के अनुसार लगता है।
पात्रता
- Udyam-रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग MSME
- पॉलिसी अवधि में नया निवेश (कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की तारीख महत्वपूर्ण है)
- Nivesh Mitra पोर्टल पर स्थापित यूनिट/प्रोजेक्ट
- ज़मीन/बिल्डिंग का वैध प्रमाण, पॉल्यूशन NOC जहां लागू हो
ज़रूरी दस्तावेज़
- Udyam सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, CA-सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स
- मशीनरी इनवॉइस और पेमेंट प्रमाण (बैंकिंग चैनल से)
- कमर्शियल प्रोडक्शन प्रमाण, फैक्ट्री/ज़मीन के दस्तावेज़
- Chartered Engineer सर्टिफिकेट (मशीनरी वैल्यूएशन)
अप्लाई कैसे करें
- Nivesh Mitra / MSME पोर्टल पर यूनिट रजिस्टर करें
- कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में क्लेम फाइल करें
- DIEPC (District Industries Centre) वेरिफिकेशन होता है
- जिला/राज्य स्तर की समिति की मंज़ूरी के बाद किस्तों में भुगतान
सबसे बड़ी गलतियां
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पुरानी मशीनरी पर सब्सिडी मिलती है?
आम तौर पर सिर्फ नई मशीनरी पर। इंपोर्टेड सेकंड-हैंड मशीनरी के अलग नियम हैं — पॉलिसी वेरिफाई करें।
क्लेम फाइल करने की समय-सीमा क्या है?
कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद एक निर्धारित अवधि (आम तौर पर 1 साल के अंदर) में क्लेम फाइल करना होता है। देर होने पर क्लेम लैप्स हो सकता है।
नोएडा की यूनिट्स को कितना मिलेगा?
पश्चिमांचल में दर सबसे कम स्लैब में आती है, लेकिन बड़े निवेश पर भी यह लाखों-करोड़ों का क्लेम बन जाता है।
सेक्टर/साइज़-विशिष्ट पॉलिसी भी देखें
अगर आपका निवेश बड़ा है या किसी खास सेक्टर में है, तो नीचे दी गई पॉलिसी में ज़्यादा फायदा मिल सकता है — इस सामान्य MSME पॉलिसी के बजाय वही देखें जो आपकी यूनिट पर लागू हो:
- IIEP पॉलिसी — बड़े/मेगा निवेश (Large/Mega/Super-Mega/Ultra-Mega)
- टेक्सटाइल पॉलिसी — टेक्सटाइल व गारमेंटिंग यूनिट्स के लिए
- इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी — इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए
कैपिटल सब्सिडी क्लेम फाइल करवाना है?
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आधिकारिक पोर्टल: niveshmitra.up.gov.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026
यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।