एक्सपोर्ट सब्सिडी पात्रता: कौन योग्य है
मुख्य पात्रता (ज़्यादातर स्कीमों पर लागू)
- वैध इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड (IEC)
- उत्तर प्रदेश में स्थापित बिज़नेस यूनिट
- Udyam रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन
- असली एक्सपोर्ट एक्टिविटी — शिपिंग बिल / बैंक रियलाइज़ेशन सर्टिफिकेट (BRC) से प्रमाण
- बैंकिंग चैनल से भुगतान किए गए खर्च (MDA जैसे रीइम्बर्समेंट-स्टाइल क्लेम के लिए)
कुछ स्कीमों की अतिरिक्त, स्कीम-विशिष्ट शर्तें हैं — जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम में आवेदक को रजिस्टर्ड एसोसिएशन/संगठन होना चाहिए, व्यक्तिगत एक्सपोर्टर नहीं।
क्या एक व्यक्तिगत प्रोप्राइटरशिप इन इंसेंटिव्स का दावा कर सकती है?
ज़्यादातर यूपी-विशिष्ट स्कीमों (MDA, फ्रेट सपोर्ट) के लिए, हां — पर हर स्कीम अलग जांचें, क्योंकि कुछ केंद्रीय स्कीमें (जैसे IC स्कीम) एसोसिएशन/संगठनों के लिए संरचित हैं।
एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करने में मदद चाहिए?
ClaimDesk (A NorthStar Advisors brand, नोएडा) डॉक्यूमेंटेशन से लेकर फाइलिंग और फॉलो-अप तक सब कुछ संभालता है। पहली बातचीत बिल्कुल मुफ़्त है।
MSMEUP.com स्वतंत्र जानकारी और टूल्स है — मुफ़्त, और किसी कंसल्टेंसी द्वारा संचालित नहीं। ClaimDesk एक अलग, निजी कंसल्टेंसी है (A NorthStar Advisors brand) उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल फाइलिंग मदद चाहते हैं; इसकी फीस उस सेवा के लिए है, सरकारी शुल्क नहीं, और इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह वैकल्पिक है — MSMEUP की गाइड्स और टूल्स इसके साथ या बिना इसके एक जैसे काम करते हैं।
आधिकारिक पोर्टल: msme.up.gov.in अंतिम समीक्षा: अगस्त 2026
यह पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्कीम जानकारी का सार है। आवेदन करने या क्लेम फाइल करने से पहले, मौजूदा आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन फॉर्म और सटीक पात्रता शर्तें हमेशा ऊपर दिए पोर्टल पर जाकर पुष्टि करें।